मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी" / गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर में एक मामले में एडवोकेट डॉक्टर अलबेल सिंह भाटी की जिरह खासी कामयाब रही है और जिससे न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया है। किरण गवली पुत्र आनंद राव गवली निवासी अंगपुर उफ़ तारगांव जिला सितार महाराष्ट्र मुकदमा संख्या 731/2013, धारा 306,498A,थाना सैक्टर 39 नोएडा , मुकदमा 3/09/2013 में दर्ज हुआ था। इसमें 10 गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉक्टर अलबेल सिंह भाटी द्वारा सभी गवाहों से क्रॉस जिरह की गई और
बहस करते समय ये तर्क दिया गया कोई भी मौखिक या लिखित आरोप अभियुक्त के खिलाफ सिद्ध नहीं हो रहे हैं। सरकारी वकील के साथ जबरजस्त बहस की गई उसके बाद माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम द्वारा सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉक्टर अलबेल सिंह भाटी ने "विजन लाइव" को बताया कि न्यायालय में बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अभी तक कोई भी लिखित अथवा मौखिक आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो फिर बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। साक्ष्य के के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होने पर माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम द्वारा सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किया गया कि आरोपी किरण गवली को आईपीसी 306,498A के अपराध से आरोप मुक्त किया जाता है यानी बरी किया जाता है ।