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लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम को और मजबूती दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए दिशा निर्देश

 

"लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में बीआईएस मानकों का अनुपालन न होने पर होगी कठोर कार्रवाई
अधिनियम लागू होने के बाद दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की भी होगी व्यवस्था
Vision Live/Greater Noida 
उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट अब बहुत जल्द लागू होगा। लिफ्ट एक्ट लागू करने के लिए मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है। आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 को लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम का प्रेजेंटेशन भी आज मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नया लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना करने वाले प्रत्येक स्वामी को अब पंजीयन कराना अनिवार्य होगा तथा गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लिफ्ट में घंटी, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी और लिफ्ट के बाहर संवाद करने हेतु संचार प्रणाली को भी अब स्थापित करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट और एस्केलेटर के संचालन के दौरान किसी भी दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था भी की गई है। यद्यपि यह अधिनियम विगत सत्र में ही लाए जाना प्रस्तावित था, लेकिन प्रदेश के  मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने इस अधिनियम को जनता के और अधिक उपयोगी तथा लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित करने वाले लोगों की और अधिक जवाबदेही तय करने हेतु निर्देश जारी किए थे।  जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि "अब बहुत जल्द लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू हो जाएगा तथा इससे होने वाली दुर्घटनाओं में अंकुश लगेगा तथा गड़बड़ी करने वाले स्वामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।