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उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम अगले सत्र तक विधानसभा में आ जाएगा

विजन लाइव/ ग्रेटर नोएडा
उपरोक्त जानकारी आज सदन में धीरेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए नियम 51 के तहत वक्तव्य में, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने दी। जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने जब यह जानना चाहा कि "अध्यक्ष मेरी अभिलाषा सिर्फ इतना जानने की है, कि आखिर कब तक यह एक्ट विधानसभा के पटल पर रखा जा सकेगा।" जिसके जवाब में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि "आगामी विधानसभा सत्र तक इसे रखा जाएगा। इसका ड्राफ्ट बना लिया गया है।" आपको बता दें कि एनसीआर क्षेत्र में लिफ्ट में फंसकर हो रही, निरंतर दुर्घटनाओं और वर्षों से हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की निरंतर उठ रही आवाज को देखते हुए, जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष दिनांक 8 अगस्त को, उत्तर प्रदेश में लिफ्ट अधिनियम को लागू किए जाने के संबंध में मुलाकात की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्ण आश्वस्त किया था कि शीघ्र ही हम अधिनियम लाए जाने पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने विधानसभा की नियमावली के नियम 51 के तहत, लोक महत्व के अविलंबनीय इस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए, सरकार से वक्तव्य देने की मांग की थी, जिसके जवाब में आज ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य विधानसभा में आया। धीरेंद्र सिंह ने बताया कि "अधिनियम बनने के बाद लिफ्ट का निर्माण और संचालन करने वाले लोगों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी, और लापरवाही की दशा में लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, साथ ही बनाए जा रहे ड्राफ्ट में सुरक्षा के पूरे प्रावधान किया जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार आगामी सत्र में उत्तर प्रदेश को एक बेहतर लिफ्ट और एक एस्केलेटर कानून दे पाएगी।"
प्रेस रिलीज के साथ मंत्री का आया वक्तव्य भी संलग्न किया जा रहा है।