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कोर्ट का चला हथोड़ा:------- नाबालिग के साथ बलात्कार किए जाने के मामले में 20 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना


चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ) जिला अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो II) गौतमबुद्धनगर  ने सुनाया फैसला
मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी" /ग्रेटर नोएडा
नाबालिग के साथ बलात्कार किए जाने के मामले में गौतमबुद्धनगर जिला अदालत ने अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला थाना सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा सूरजपुर म प्रकाश में आया था। सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर चवनपाल भाटी और नीतू विश्नोई ने बताया कि चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ) जिला अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो II) गौतमबुद्धनगर  ने मु0अ0सं0 415 / 2021 में धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के दण्डनीय अपराध हेतु 20 (बीस) वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि यह घटना 31 मई 2021 दोपहर करीब 2:00 बजे की है। एक नाबालिग जिसकी उम्र 10 वर्ष रही थी, वह कस्बा सूरजपुर में अपने माता-पिता के साथ रही थी । दिनांक 31.05.2021 को करीब दोपहर 2 बजे उसके चाचा आशू उसके घर आये। उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे। वह घर के बाहर खेल रही थी। उससे आकर बोला कि उसकी मम्मी ने बोला है कि उसकी शादी करायेगें। फिर वो उसे घर के अन्दर ले गये और कमरे में ले जाकर अन्दर से कमरा बन्द कर दिया। लाइट बन्द कर दी और अन्दर से कमरे की कुण्डी भी बन्द कर दी। फिर उसे चारपायी पर लिटाया और उसे कपड़े उतार दिये और उसके साथ गलत काम किया और वह रोने लगी और चिल्लायी। फिर वह कमरे का गेट खोल कर कमरे से बाहर आ गयी। बोला कि मम्मी को मत बताना वरना जान से मार दूंगा। फिर वह अपने पास वाली आण्टी को सारी आपबीती कह सुनाई। फिर पीड़ित पक्ष की ओर से इस घटना की रिपोर्ट थाना सूरजपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई।