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मोहित भाटी हत्याकांड में गौतमबुद्धनगर जिला अदालत ने आरोपी पुनीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

 

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मोहित की हत्या के मामले में हत्यारे को आजीवन करावास की सजा हुई है, अदालत के इस फैसले से आज उन्हें इंसाफ मिला है। इसके लिए वह ज्यूडिशरी को थैंकयू कहते हैं। उन्होंने बताया कि सत्ता पक्ष के दवाब में जांच को प्रभावित किए जाने की कोशिश की गई है। यहां तक मोहित की हत्या के बाद मामले में परिवार के दो लोगों की भी हत्याएं की गई हैं और एक विधायक के इशारे पर ऐसा सब कुछ हुआ, किंतु आज उन्हें सही मायने में अदालत से न्याय मिला है। मृतक मोहित के पिता सपा नेता महेश भाटी

 

मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/ग्रेटर नोएडा

गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने दादरी के चर्चित मोहित भाटी हत्याकांड में फैसला सुनाया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सुपरवाइजर मोहित भाटी हत्याकांड में गौतमबुद्धनगर जिला अदालत ने आरोपी पुनीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी  नाबालिग भी रहा है जिसका मामला अभी विचाराधीन है। मोहित भाटी सपा नेता महेश भाटी के बेटे थे और मूल रूप से लुहारली गांव के रहने वाले थे। विशेष न्यायाधीश/ एडीजे द्वितीय ज्योत्सना सिंह ने दोषी पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद समेत 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि मोहित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सुपरवाइजर रहा था। गत दिनांक 27 नवंबर 2018 को जब वह आफिस से घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान मोहित का शव गांव से कुछ दूरी पर कार में मिला। जांच में पता चला कि मोहित को तीन गोलियां मारी गई जिसके बाद डॉक्टरों ने मोहित को मृत घोषित कर दिया था। उन्हें सीने में एक और पीठ में दो गोलियां लगी थी। इसके बाद मामले में दादरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पुनीत भाटी और एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार किया था। घटना के मुख्य गवाह चंद्रहास ने पुलिस को बताया कि उसने मोहित और पुनीत को कार में देखा था और कार की पिछली सीट पर एक और व्यक्ति बैठा था। व्यक्ति पुलिस जांच में नाबालिग निकला। इसके बाद पुलिस ने पुनीत और नाबालिग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए चार्जशीट प्रस्तुत की। नाबालिग के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड में मामला विचाराधीन है। पुनीत के खिलाफ गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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मृतक के पिता महेश भाटी ने ’’विजन लाइव’’ को बताया कि बेटे मोहित की हत्या के मामले में हत्यारे को आजीवन करावास की सजा हुई है, अदालत के इस फैसले से आज उन्हें इंसाफ मिला है इसके लिए वह ज्यूडिशरी को थैंकयू कहते हैं। उन्होंने बताया कि सत्ता पक्ष के दवाब में जांच को प्रभावित किए जाने की कोशिश की गई है। यहां तक मोहित की हत्या के बाद मामले में परिवार के दो लोगों की भी हत्याएं की गई हैं और एक विधायक के इशारे पर ऐसा सब कुछ किया गया, किंतु आज उन्हें सही मायने में अदालत से न्याय मिला है।