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फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, नोएडा अथॉरिटी ने नियम में किया बड़ा बदलाव


विजन लाइव/ नोएडा अथॉरिटी
कैग रिपोर्ट में लगाई गई आपत्ति के बाद नोएडा में फ्लैट खरीदार और बिल्डरों के बीच हुए विवाद और जमीन आवंटन के घोटालों को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने बड़े बदलाव किए हैं। इसके बाद अब फ्लैट खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। समय से प्रोजेक्ट भी पूरे हो सकेंगे और वे इन प्रोजेक्टों में ठगने से बच सकेंगे। प्राधिकरण द्वारा लागू की गई नई नीति के अनुसार अब ग्रुप हाउसिंग के भूखंड के आवंटन के बाद 90 दिन में शत प्रतिशत भुगतान करना होगा और हर तीन महीने में होने वाले काम का ब्योरा भी प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा। प्राधिकरण ने तय किया है कि अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह ही नोएडा प्राधिकरण आवंटन करेगा और उसी तरह बिल्डरों से पैसा वसूल किया जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण में जमीन आवंटन में हुए घोटालों को लेकर कैग ने भी बड़ी आपत्ति उठाते हुए इसमें तीस हजार करोड़ से अधिक का घोटाला होने की रिपोर्ट शासन को दी थी और सिफारिश की थी कि प्राधिकरण को अपनी आवंटन नीति को बदलना चाहिए। कैग की इस रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण ने अपनी आवंटन नीति में बड़े बदलाव किए हैं और इन बदलावों पर गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में भी मुहर लग चुकी है।

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ का बयान

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटन के लिए प्रस्तावित योजना को बिल्डर और खरीददारों के हितों के अनुकूल बनाया गया है। इसके तहत अब कंसोरटियम मेम्बर को अधिभोग लेने तक 100 प्रतिशत अंशधारिता बनाए रखना अनिवार्य होगा। भूखंड आवंटन पर प्रीमियम के मद में देय सभी राशि एक मुश्त आवंटन की तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करानी होगी। विकासकर्ता को एस्क्रो एकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा।

आवंटन में भी हुए खेल
नोएडा प्राधिकरण में हुए आवंटन में भी खेल हुए। कैग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2016-17 तक बिल्डरों को कुल 67 आवंटन किए गए। उसके बाद मार्च 2020 तक कोई आवंटन नहीं किया गया। इनमें से भी 49 आवंटन 2008-09 से 2010-11 की अवधि में हुए। इन 49 आवंटनों में से सिर्फ 42 में केवल दो निविदाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 15 में सहभागी निविदाकर्ता एक समान या एक ही समूह के थे। 15 प्रकरणों में निविदा मूल्य नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य के बहुत करीब थे और वह शून्य प्रतिशत से 5.19 प्रतिशत तक थे।

90 दिन में जमा करानी होगी पूरी राशि
सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटन के लिए प्रस्तावित योजना को बिल्डर और खरीदारों के हितों के अनुकूल बनाया गया है। अब कंसोर्टियम मेंबर को अधिभोग लेने तक शत-प्रतिशत अंशधारिता बनाए रखना अनिवार्य होगा। भूखंड आवंटन पर प्रीमियम के मद में देय सभी राशि एक मुश्त आवंटन की तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करानी होगी। विकासकर्ता को एस्क्रो एकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा। आवंटी को उनके बायर्स के नाम, आवंटित फ्लैट संख्या, एस्क्रो एकाउंट में डाले जाने वाली धनराशि की रिपोर्ट हर तीन माह में प्राधिकरण को देनी होगी।

11 वर्ष बाद भी 57 हजार को घर नहीं मिल सका
कैग रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के नाम पर भी नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में जमकर खेल हुआ और इसका अंजाम आज तक यहां पर अपना सपनों का घर बुक कराने वाले खरीदार झेल रहे हैं। 11 साल पहले अपना सपनों का घर बुक कराने वाले 57 हजार 308 फ्लैट खरीदार ऐसे हैं, जिन्हें अब तक भी अपना घर नहीं मिल सका है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2017-18 तक ग्रुप हाउसिंग के भूखंड नोएडा प्राधिकरण ने आवंटित किए।