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यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरें 4 साल बाद बढ़ीं, कार, बस और ट्रक चालकों के लिए इतना इजाफा

विजन लाइव /ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करना एक सितंबर से महंगा हो जाएगा ।यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में टोल टैक्स की दरें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसमें दो पहिया वाहनों और किसानों के ट्रैक्टरों को राहत दी गई है। इनकी दरों में किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ है।

बुधवार को यमुना विकास प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक हुई। जिसमें यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक सितंबर से टोल टैक्स पर बढ़ी दरें लागू हो जाएंगी, हालांकि दो पहिया वाहनों और ट्रैक्टर के दरों में किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया है।

यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि 2018 से यमुना एक्सप्रेस वे की टोल की दरों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया था ,आईआईटी दिल्ली के रोड सेफ्टी ऑडिट द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रस्तावित 22 कार्यों पर 130 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है, इसलिए टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस टोल टैक्स वृद्धि में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर को बाहर रखा गया है इनके दामों में किसी भी तरह की कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। वही कार ,जीप व वैन की दरों में 2.50 रुपये प्रति किलो मीटर से बढ़ाकर 2.65 रुपए प्रति किलोमीटर की गई है । जबकि हल्के व्यावसायिक वाहन हल्के माल या मिनी बस की दर 3. 90 प्रति किलो मीटर से बढ़ाकर 4.15 रुपए प्रति किलोमीटर जबकि बस या ट्रक की दर 7.90 प्रति किलो मीटर से बढ़ाकर 8.45 रुपए प्रति किलोमीटर की गई है।एक सितम्बर से नई दरें लागू होंगी। अरुणवीर सिंह ने बताया कि दर बढ़ाने का प्रस्ताव ज्यादा पैसों का था, लेकिन कार व हल्के वाहनों पर 15 पैसे ही बढ़ाये गए। अब एक सितंबर के बाद टोल टैक्स में इजाफा हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की टोल दरें (रुपये में)

वाहन के प्रकार                                वर्तमान दर                      वृद्धि के बाद 
दो पहिया/ट्रैक्टर                              206.25                          206.25   
कार-जीप                                       412.50                         429  
हल्के व्यावसायिक वाहन                 643.5                            684.75   
बस-ट्रक                                       1303.5                          1394.25
तीन से छह धुरीय वाहन                 1988.05                          2128.50 
सात धुरीय से अधिक                     2565.75                          2739