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दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया

 

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विजन लाइव/ ग्रेटर नोएडा

गौतमबुद्धनगर न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु000 107/20 धारा 363,366,376 आईपीसी एवं धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम थाना बिसरख में आज दिनांक 08/06/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा अभियुक्त अनवर खान पुत्र मौ0आलम निवासी बगलवारी थाना पोथिया जिला किशनगंज (बिहार) को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।