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नशे से दूर रखने के लिये एक माह के लिये अभियान “एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान

 

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पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में बच्चों को नशे से दूर रखने के लिये एक माह के लिये एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान

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विजन लाइव/ गौतमबुद्धनगर

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत बच्चों को नशे से दूर रखने के लिये एक माह के लिये अभियान एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमे आज दिनांक 12.04.22 को ए0एच0टी0यू0 व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सेक्टर 125 एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के आस- पास तम्बाकू उत्पाद आदि बेचने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद ,प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा आदि पर धुम्रपान व नशीले पदार्थ आदि का सेवन प्रतिबन्धित है, एवं इन स्थानो पर तम्बाकू निषेध की चेतावानी प्रदर्शित होना अनिवार्य है। धारा 6 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को/द्वारा तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 का भी उल्लंघन है। समस्त तम्बाकू विक्रेता को अपनी दुकानो पर यह चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इसी क्रम में तम्बाकू उत्पाद आदि बेचने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध कोटपा-2003 की धारा 6ए व 6बी  के अन्तर्गत कार्यवाही कर 145 चालान कर 19,100 रूपये जुर्माना वसूला गया। यह चैकिंग व चालान का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।