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दहेज हत्या के मामले में पति को 08 वर्ष व सास को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

 



जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर अशोक कुमार द्वारा अभि0 पंकज को 08वर्ष का कठोर कारावास व अभि0 श्रीदेवी को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा


 


विजन लाइव/ गौतमबुद्धनगर

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के तहत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गहन कार्यवाही की जा रही है।   पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी ब्रहमजीत भाटी द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त पंकज पुत्र वेद प्रकाश निवासी रिचा शर्मा का मकान ग्राम गढी चौखण्डी व श्रीदेवी पत्नी वेदप्रकाश निवासी रिचा शर्मा का मकान ग्राम गढी चौखण्डी  को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर  अशोक कुमार द्वारा अभि0 पंकज को 08वर्ष का कठोर कारावास व अभि0 श्रीदेवी को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा दिनांक 16.10.20218 को वादी की बहन उम्र करीब 20 वर्ष  को दहेज की मांग करते हुये एवं मारपीट कर फांसी लगाकर हत्या कर दी गयी थी। मृतका अभियुक्त पंकज की पत्नी एवं अभियुक्ता श्रीदेवी मृतका की सास है। जिसके सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु00सं0 1494/2018 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।