विदेशी मूल के 04 अन्तर्राष्ट्रीय शातिर ठग / साईबर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 4 लैपटाप, 36 मोबाइल फोन, 4 इंटरनेट डोंगल, 350000/- रुपये व 4 पासपोर्ट बरामद
विजन लाइव//गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर की थाना सेक्टर 20 पुलिस व सर्विलांस/साईबर सैल नोएडा द्वारा विदेशी मूल के 04 अन्तर्राष्ट्रीय शातिर ठग / साईबर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 4 लैपटाप, 36 मोबाइल फोन, 4 इंटरनेट डोंगल, 350000/- रुपये व 4 पासपोर्ट बरामद किये गये gSaa । नोएडा जोन-1 के एडीशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में निवास करने वाली महिला से सोशल मीडिया के माध्यम से पहले दोस्ती फिर जन्मदिन पर गिफ्ट भेज कर कस्टम ड्यूटी के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामलें में सर्विलांस / साईबर सैल व थाना सेक्टर 20 नोएडा की संयुक्त टीम द्वारा अथक परिश्रम कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उपरोक्त घटना को अन्जाम देकर अपराध करने वाले अपराधी 1.जस्टिन बिली पुत्र ओफो नि0 डीसी रोड पालम दिल्ली मूल नि0 कोटोविया(नाईजीरिया) 2.अब्राहम लिकन पुत्र एलीमेले निवासी गली नं0 10 कृष्णा पुरी थाना तिलक नगर दिल्ली मूल पता नाईजीरिया 3. सिलवेस्ट्री पुत्र कोउआ नि0 गली नं0 10 कृष्णा पुरी दिल्ली मूल नि0 आइवरी कोस्ट अफ्रीका 4. मार्टिन पुत्र ओख नि0 गली नं0 22 संत गण तिलक नगर दिल्ली मूल पता नाईजीरिया को घटना में प्रयुक्त 4 लैपटाप, 36 मोबाईल फोन, 4 इंटरनेट डोंगल, 350000/- रुपये, 4 पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किये गये उक्त के सम्बंध में थाना सेक्टर 20 पर मु0अ0सं0 1207/21 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया था। बरामदगी व घटना में प्रत्यारूपण कर ठगी करने तथा पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 419/411 भादवि व 14 पासपोर्ट अधिनियम की वृद्धि की गयी। एडीशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तगण सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम/फेसबुक) पर अपना नाम बदलकर फर्जी प्रोफाईल बनाकर विभिन्न लोगों को मित्र बनाकर अपनी सम्पूर्ण मिथ्या जानकरी देकर सहानभूतिपूर्वक अपने टारगेट की भी मोबाईल नम्बर सहित सम्पूर्ण जानकारी हासिल कर लेते थे उसके बाद अभियुक्तगण द्वारा फर्जी तरीके से बोला जाता था कि वह उसके लिए महंगे गिफ्ट भेजेगा और उसके कुछ समय बाद पीडित व्यक्ति के पास कस्टम विभाग (जो कि फर्जी) के नाम से फोन आता था कि आपके लिए विदेश से गिफ्ट आया है जिसमें कि काफी बड़ी मात्रा में धन/ज्वैलरी है जो कि मनी लांड्रिंग की श्रेणी में आता है इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है या तो आप कस्टम ड्यूटी सहित जुर्माना लगेगा नहीं तो जेल जाना होगा इससे डरकर पीड़ित द्वारा अभियुक्तों को धन दे दिया जाता था उपरोक्त प्रकरण में भी पीड़िता से अभियुक्तों द्वारा लाखों की ठगी की गयी।