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पैरामाउण्ट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी मन्दिर निर्माण से किसी सार्वजनिक मार्ग को बन्द कर अतिक्रमण नहीं किया गया

 


लोक न्यूर्सेन्स पर  कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपर पुलिस उपायुक्त, गौतमबुद्धनगर(आशुतोष द्विवेदी )  न्यायालय का आदेश  


 विजन लाइव/गौतमबुद्धनगर

कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपर पुलिस उपायुक्त, गौतमबुद्धनगर ने आदेश दिया है कि बिल्डर द्वारा नक्शे के मुताबिक जो फाटक बनाया जाना था, वह बना ही नहीं है और वहाँ पर मन्दिर का निर्माण कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी सार्वजनिक मार्ग को बन्द कर अतिक्रमण नहीं किया गया है, क्योंकि वहा सार्वजनिक मार्ग कभी बना ही नहीं है। उपरोक्त प्रकरण सम्बन्धित प्राधिकरण में ले जाने की हिदायत की गई। कुशलपाल सिंह निवासी 107 पैरामाउण्ट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर प्रथम पक्ष, 1. मुकेश अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर पैरामाउण्ट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता-  एच 123 सैक्टर 63 नोएड़ा, 2. किशन पण्डित पुत्र राधा चन्द शुक्ला निवासी परामाउण्ट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा,गौतमबुद्धनगर, 3. रमाकान्त पाठक निवासी ई 183 पैरामाउण्ट ओल्ड फोरेस्ट सोसायटी ग्रेटर नोएडा द्वितीय पक्ष उपरोक्त बाद प्रथम पक्ष कुशलपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ई 107 पैरामाउण्ट गोल्फ फॉरेस्ट सोसायटी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित हुआ प्रथम पक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 द०प्र० स० में कहा गया है कि उक्त सोसायटी के ब्लॉक सी., ई., बी तथा बनाये जाने वाले स्कूल व वाणिज्यिक प्रयोग में लाये जाने वाले भवनों तक आने जाने के लिये सबसे नजदीक व सुविधाजनक एक मात्र मार्ग बनाया गया है, जिस पर उक्त कालोनी का पेट सं० 06 बनाया जाना दर्ज दर्शाया गया है। उक्त 1 मुकेश अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर पैरामाउण्ट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता- एच 123  सैक्टर 63 नोएडा एवं 2. किशन पण्डित पुत्र राधा चन्द शुक्ला निवासी पैरामाउण्ट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर ने मिलकर मन्दिर निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिस कारण पब्लिक लोक न्यूसेंस हो रहा है। जिससे किसी भी समय शान्ति भंग होने का अन्देशा है। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के न्यायालय में वाद संख्या 1401/2018 नियत किया गया। उपरोक्त बाद जनपद गौतमबुद्धनगर में कमिश्ररी प्रणाली लागू होने की उपरान्त न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट दादरी गौतमबुद्धनगर से स्थानान्तरित होकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपर पुलिस उपायुक्त, गौतमबुद्धनगर (आशुतोष द्विवेदी )  न्यायालय को प्राप्त हुआ। जिसमे बाद संख्या 17/2020 उपरोक्त नियत किया गया।  न्यायालय द्वारा दिनांक 01-04-2020 को प्रथम पक्ष कुशलपाल सिंह द्वितीय पक्ष मुकेश अग्रवाल उपरोक्त को नोटिस जारी किया गये । सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 11.06.2020 22.06.20 10.07.20, 14.08.2020, 15,09,2020, 20.10.2020, 05.01.2021, 29.01.2021, 19.02.2021, 12.03.2021, 16.04.2021 11.05.2021 25.06.2021, 27.07.2021 नियत की गयी। दोनों पक्षों के उपस्थित रहे व्यक्तियों से वार्ता करने पर स्पष्ट हुआ कि बिल्डर द्वारा नक्शे के मुताबिक जो फाटक बनाया जाना था, वह बना ही नहीं है और वहाँ पर मन्दिर का निर्माण कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी सार्वजनिक मार्ग को बन्द कर अतिक्रमण नहीं किया गया है, क्योंकि वहा सार्वजनिक मार्ग कभी बना ही नहीं है। उपरोक्त प्रकरण सम्बन्धित प्राधिकरण में ले जाने की हिदायत की गई। उपरोक्त वाद की विवेचना से किसी प्रकार का लोक न्यूर्सेन्स होना नही पाया गया। विचारण के दौरान प्राप्त तथ्य के आधार पर धारा 133 दं०प्र०सं० का प्रकरण नहीं बन रहा है, जिस पर किसी निर्माण कार्य को हटाने का आदेश दिया जाये।