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ब्रेकिंग न्यूज़: ईकोटेक-11 में कूड़ा जलाने पर कंपनी पर 1.16 लाख का जुर्माना

  मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी"/ ग्रेटर नोएडा
स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेक्टर ईकोटेक-11 में कूड़ा जलाने के मामले में एक कंपनी पर 1.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शहर में प्रदूषण नियंत्रण और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि सेक्टर ईकोटेक-11 स्थित एक औद्योगिक परिसर में खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पाया कि “ई-गरुड़ा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी” नामक कंपनी द्वारा कचरे को जलाया गया था।
जांच में उल्लंघन की पुष्टि होते ही प्राधिकरण ने कंपनी पर 1.16 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। साथ ही कंपनी को कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में दोबारा इस प्रकार की लापरवाही सामने आई तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कानूनी कदम भी शामिल हो सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, खुले में कूड़ा जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ता है, जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार ऐसे मामलों पर निगरानी बनाए हुए है।
ठोस कचरा प्रबंधन नीति के तहत सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करें। नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड के साथ-साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।
प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने सभी औद्योगिक इकाइयों और नागरिकों से अपील की है कि वे कूड़े का सही प्रबंधन करें, उसे इधर-उधर न फेंकें और न ही जलाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।
यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि ग्रेटर नोएडा में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।