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व्यवसायिक वाहनों के स्वामी एक मुश्त शास्ति समाधान योजना का उठाये लाभ


विजन लाइव/गौतमबुद्धनगर 
      जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) गौतमबुद्धनगर डॉ उदित नारायण पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर में देय शास्ति में शत-प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। एक मुश्त शास्ति समाधान योजना 05.02.2025 तक लागू है। इस योजना के अंतर्गत दिनाँक 06.11.2024 से पूर्व पंजीकृत समस्त प्रकार के व्यवसायिक वाहनों पर देय बकाया कर के शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। 
      उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वाहन स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस 3 पहियां एवं हल्के मोटर यान (7500 कि०ग्रा० तक) के लिए आवेदन शुल्क रू० 200/- एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क रु० 500/- जमा कराकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन गौतमबुद्धनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त देय बकाया कर शास्ति में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त कर जमा कराया जा सकेगा। अतः उक्त योजना का लाभ उठाकर देय कर शास्ति में शत-प्रतिशत छूट के साथ जमा करें।
      उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे सभी परिवहन वाहन, जिनके वाहन स्वामी द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम-27 के तहत उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त, यात्रीकर, जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर बकाया कर/शास्ति के संदर्भ में अपील/रिवीजन दायर की गयी है, इस योजना के लाभ के लिए पात्र होगें।
      ऐसे सभी परिवहन वाहन, जिन्हें वित्तपोषक द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-51 के अंतर्गत अपने कब्जे में ले लिया गया है, के वाहन स्वामी/वित्त पोषक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगें।
      ऐसे सभी परिवहन वाहन, जिनके विरुद्ध योजना अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व तक की अवधि के बकाया एवं शास्ति के मामलों में वसूली पत्र निर्गत हो गये है के स्वामी भी इस योजना का लाभ ले सकेगें।
      उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 914 वाहन स्वामियों ने रु तीन करोड़ बीस लाख की धनराशि जमा की है। अतः सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि निर्धारित समयावधि के अंतर्गत योजना का लाभ उठाकर देय कर शास्ति में शत-प्रतिशत छूट के साथ जमा कर इस अवसर का लाभ अवश्य उठायें।