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विदेशी शराब अरुणाचल प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य का अवैध बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया

निर्धारित मूल्य 70/- से 5 रूपये अधिक अर्थात 75/- में बिक्री करते हुए पाया गया
Vision Live/Greater Noida 
उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर के निर्देशन में,जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्ध नगर के नेतृत्व में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए चलाये जा रहे  प्रवर्तन अभियान के क्रम में दिनांक  02/04/2024 कोआबकारी विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दबिश देकर थाना फेज 1 स्थित न्यू अशोकनगर से राहुल उर्फ छोटू पुत्र अजीत व संजू पुत्र छविलाल को क्रेजी रोमियो विदेशी शराब ब्रांड के 144 पौवे धारिता 180 एम एल  विदेशी शराब अरुणाचल प्रदेश में  बिक्री हेतु अनुमन्य का अवैध बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध 60/63 धारा के अंतर्गत थाना फेज 1 में अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं दूसरी और आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर व पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के  निर्देशन में तथा जिला आबकारी अधिकारी,गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में अवैध शराब एवं ओवर रेटिंग के विरूद्ध   चलाये जा रहे प्रवर्तन अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र -2 रवि जायसवाल ने थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में छलेरा सेक्टर 44 देशी शराब दुकान पर उपस्थित विक्रेता विनोद कुमार पुत्र श्री बाबू लाल गुप्ता निवासी बी 1/28 संजय एन्क्लेव उत्तम नगर दिल्ली  द्वारा टिवन टावर देशी शराब टेट्रा पैक जिसकी धारिता 200 ml के निर्धारित मूल्य 70/- से 5 रूपये अधिक अर्थात 75/- में बिक्री करते हुए पाया गया ।जिसको गिरफ्तार करते हुए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा एवं भारतीय दण्ड सहिता की धारा मे अभियोग पंजीकृत कर  जेल भेजने की कार्यवाही की गयी।