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विवाह के लिए बाध्य करने और बलात्कार के मामले में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा


गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने नाबालिग को विवाह के लिए बाध्य करने और बलात्कार के मामले मे 7 वर्ष के कठोर कारावास और 70,000 /- रुपए का जुर्माना भी लगाया
मौहम्मद इल्यास- "दनकौरी" / गौतमबुद्धनगर 
गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने एक नाबालिग का बहला-फुसलाकर अपहरण कर विवाह के लिए बाध्य करने और बलात्कार किए जाने के मामले में  अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जिला अदालत में 70,000 /- रुपए का जुर्माना भी लगाया है। थाना जहांगीरपुर क्षेत्र स्थित एक नाबालिग दिनांक  30.06.2011 को घर से कोचिंग सेन्टर खुर्जा जाने के लिये समय करीब 1.30 बजे निकली थी। उसके वापस न आने पर परिवार के लोगों ने इधर-उधर तलाश किया आखिर नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 01.07.2011 को थाना पर अंकित करा दी थी। पुलिस ने खुलासा किया कि जहाँगीरपुर के रिंकू उर्फ रामकुमार पुत्र कालीचरन के साथ नाबालिग को खुर्जा जंक्शन के पास मोटर साईकिल पर जाते हुये देखा था। रामकुमार उर्फ रिंकू भी दिनांक 30.6.11 से अपने घर से गायब था । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौतमबुद्धनगर धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि नाबालिग का बहला-फुसलाकर अपहरण करने, विवाह के लिए बाध्य करने व सम्भोग करने के आशय ले जाया गया तथा उसके साथ जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया गया। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त रिंकू उर्फ रामकुमार के विरुद्ध अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366,376 भाद०सं० के दण्डनीय अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त रिंकू उर्फ रामकुमार को अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भानंद०सं० के दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य माना  है। चन्द्र गोहन श्रीवास्तव  अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो II) गौतमबुद्धनगर ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कठोर कारावास और 70,000 /- रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।