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झटका लगा----तुस्याना भूमि घोटाले में कैलाश भाटी की जमानत याचिका खारिज

 





झटका लगा----तुस्याना भूमि घोटाले में कैलाश भाटी की जमानत याचिका खारिज

मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित तुस्याना भूमि घोटाले में कैलाश भाटी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। अब कैलाश भाटी को हाईकोर्ट जाना ही होगा। कानूनविदों का मत है कि जिला अदालत के फैसले की तरह ही हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो जाएगी। इस कारण ढाई सौ करोड़ रूपये के इस घोटालेबाज को लम्बा समय जेल में बिताना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांव तुस्याना में हजारों करोड़ का भूमि घोटाला हुआ है। इस घोटाले का पर्दाफाश उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में गठित की गई एसआईटी ने किया है। एसआईटी की पहल पर इस घोटाले के मुख्य घोटाले बाज कैलाश भाटी को 16 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके साथ उसके दो गुर्गे दीपक भाटी कमल भी जेल भेजे गए थे। इन घोटालेबाजों ने गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जमानत के प्रार्थना पत्र पर तीन बार सुनवाई हुई। आज यानि 25 नवंबर 2022 को हुई सुनवाई के बाद न्यायाधीश अपर जिला जज डा0 अनिल कुमार सिंह ने फैसला सुना दिया है। सरकारी वकील धमेंद्र जयंत ने ’’विजन लाइव’’ को बताया कि तुस्याना भूमि घोटाले में अभियुक्त कैलाश भाटी की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है जब कि दीपक भाटी कमल के जमानत प्रार्थना पत्र पर अभी सुनवाई होनी बाकी है, अगली तारीख तक अदालत की ओर से कोई फैसला सकता है। कैलाश भाटी भाजपा एमएलसी नरेंद्र सिंह भाटी के छोटे भाई हैं।