
विजन लाइव/ग्रेटर नोएडा
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा माफिया अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण माफिया अमित कसाना पुत्र सत्यवीर को जेल में बितायी गई अवधि 06 वर्ष 19 दिन व 10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया, अर्थदंड जमा ना करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा माफिया अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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इसी क्रम में गौतमबुद्धनगर पुलिस और सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनिका की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माफिया अपराधी अमित कसाना पुत्र सत्यवीर निवासी रिस्तल, थाना लोनी, गाजियाबाद वर्तमान पता रिठौरी थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर सदस्य गैंग नं0-आईएस-298 जो वर्तमान समय में मण्डोली जेल, दिल्ली में निरूद्ध है, को माननीय न्यायालय एसीजेएम-1 गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 12/07/2022 को मु0अ0सं0 574/2009 धारा 25/27 थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर में जेल में बिताई गयी अवधि 06 वर्ष 19 दिन व 10,000 के अर्थदंड के दण्डित किया गया, अर्थदंड जमा ना करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पूर्व में भी गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा इसके सहयोगियों/सदस्यों पर कार्रवाई करते हुए कुल 07 करोड़ 14 लाख 15 हजार रूपये की चल-अचल सम्पत्तियों को जब्त/कुर्क किया गया है। माफिया अपराधी के 03 सदस्यों/सहयोगियों(संजय भाटी, बबली एवं विरेन्द्र) के पास 03 लाईसेन्सी शस्त्रों को निरस्त कराया गया, सहयोगी राजू का 01 शस्त्र लाईसेन्स निलम्बित कराया गया है। आगे भी माफिया अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।