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चम्पालाल की हवेली द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति कुर्क

 


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विजन लाइव/ गौतमबुद्धनगर

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत विशेष न्यायालय पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मीडिया       प्रवक्ता  ने बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत विशेष न्यायालय पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार  14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत बाइक बोट प्रकरण घोटला प्रकरण से सम्बन्धित मु00सं0 697/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना दादरी से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश भारद्वाज पुत्र शंकर लाल शर्मा निवासी 40 शेख पेन चम्पालाल की हवेली खुर्जा थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति एक अदद फ्लैट सं0 1402,13/14वा तल डी-1 क्लोकाउण्टी सै0 121 नोएडा कीमत करीब 1,82,00,000  रुपये ,को अन्तर्गत धारा 14(ए) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम के तहत थाना कासना पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है । कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी।