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गैगस्टर एक्ट के तहत गोल्फ गार्डेनिया सोसायटी ग्रेटर नोएडा में करीब 01 करोड़ 90 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

 







विजन लाइव/गौतमबुद्धनगर

 विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा  मुख्यमन्त्री उ0प्र0 >के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम.1986 की धारा 14(1 ) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एंव अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। डीसीपी जोन-3 ग्रेटर नोएडा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इसी क्रम में आज दिनांक 24-06-2021 को थाना बीटा 2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेश के आदेशानुसार में वाद संख्या .11/2021 अन्तर्गत धारा 14(1 )गैगस्टर एक्ट के अनुपालन में मु00सं0. 710/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त नवीन कुमार भाटी पुत्र राममेहर भाटी निवासी जी 609 अल्फा- 2, थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर का फ्लैट गोल्फ गार्डेनिया सोसायटी ग्रेटर नोएडा फ्लैट संख्या ए 901 अनुमानित कीमत करीब 01 करोड़ 90 लाख रुपये  को नियमानुसार कुर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त नवीन कुमार भाटी जो सिंहराज भाटी का भतीजा एवं सुन्दर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है। कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध संपत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी।