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कुछ पाबंदियों के साथ काम धंधे शुरू किए जाने की मिली इजाजत



लॉकडाउन-.4.0 के लिए गौतमबुद्धनगर प्रशासन की गाइडलाइन
विजन लाइव/गौतमबुद्धनगर

देश में कोराना कहर से निपटने के लिए लाॅकडाउन-4.0 का चरण 18 मई से शुरू हो गया। राज्य सरकार की ओर से दूसरे दिन रात्रि में गाइडलाइन कर कुछ पाबंदियों को हटा कर छूट देनी शुरू कर दी। चंूकि गौतमबुद्धनगर रेड जोन में पहले से ही शामिल है। इसलिए राज्य सरकार और खुद गौतमबुद्धनगर प्रशासन फंूक फंूक कर कदम रख रहा है। आखिरकार आज गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने लाॅकडाउन 4.0 चरण में तीसरे दिन गाइडलाइंस जारी कर ही दी। इसमें दुकानों के खुलने, कहीं आने.जाने, उद्योग, जरूरी सामानों के साथ ही कई अन्य बातों को लेकर जिक्र किया गया है।
 गौतमबुद्धनगर प्रशासन की इस गाइडलाइन के अनुसारः-
1- यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्जीय आवागमन नहीं होगा, यानी दिल्ली और गौतमबुद्धनगर के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी। इसके लिए राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।
2-कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योग चलेंगे।
3-शहरी इलाके में कोई भी वीकली मार्केट नहीं लगेगी।
4-मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी।
5-दुकानें बंद करने का टाइम ऐसा होगा, जिससे शाम 7 बजे से पहले सभी घर पहुंच जाएं।
6-मिठाई की दुकानें खुलेंगी।
7-बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी। मगर शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
8-रेहड़ी पटरी वाले दुकानें लगाएंगे।
9-गौतमबुद्धनगर दिल्ली के बीच अभी आवागमन नहीं होगा, शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे गए हैं।
10-कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग, बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति ही होगा हा यदि बाइक पर दूसरी सवारी महिला बैठी है तो ठीक है, लेकिन हेल्मेट अनिवार्य होगा।
11-ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी।
12-प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर खुलेंगे।
13-पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच खुलेंगे।
14-माॅस्क लगाना अनिवार्य है, मार्केट में बिना माॅस्क सामान नहीं दिया जाएगा।
15-अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
16-कैब चलेंगी लेकिन दिल्ली से गौतमबुद्धनगर के बीच में सफर अभी नहीं होगा।