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नगर निकाय चुनाव में यूपी सरकार को राहत:- ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक


विजन लाइव/ नई दिल्ली

नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बड़ी राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी. इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी खुश नजर आ रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद यूपी में निकाय चुनाव कराए जाएंगे. 


सीएम योगी बोले- लागू होगा ओबीसी आरक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्विटर पर फैसले को लेकर खुशी जताई गई. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से ये साफ हो चुका है कि यूपी सरकार अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ही निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी. फिलहाल तीन हफ्ते बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।

आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही- डिप्टी सीएम 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया. मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है,रोक के आदेश का स्वागत करता हूं! सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है।  डिप्टी सीएम की तरफ से कुछ ही देर बाद एक और ट्वीट किया गया. जिसमें उन्होंने भी ये साफ किया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा. उन्होंने लिखा, "संविधान ने आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही डबल इंजन सरकार का यह संकल्प है! पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता! मुद्दा विहीन विपक्ष सरकार के खिलाफ आरक्षण मामले में फ़र्ज़ी मुद्दा बनाने की साज़िश किया जो सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल हो गया!"