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बहुचर्चित बाइक बोट प्रकरण----- गैंगलीडर की अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति कीमत करीब 1 करोड 50 लाख को कुर्क किया किया

 

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विजन लाइव/ गौतमबुधनगर

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में बहुचर्चित बाइक बोट प्रकरण में अभियुक्त गैंगलीडर ललित कुमार पुत्र चतरसिंह निवासी सैदीपुर थाना मवाना जिला मेरठ के द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति कीमत करीब 1 करोड 50 लाख को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये है । पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में दिनांक 02.07.2022 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त गैंगलीडर ललित कुमार पुत्र चतरसिंह निवासी सैदीपुर थाना मवाना जिला मेरठ के द्वारा अवैध रुप से अर्जित निम्न सम्पत्ति को कुर्क किया गया जो बहुचर्चित बाइक बोट प्रकरण में मु00सं0 558/2021 अंतर्गत धारा 2/3(1) 0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित है। कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड 291.66 वर्ग गज यानि 243.87 वर्ग मीटर जो भूखण्ड सं0 बी-20 खसरा नं0 501, राधा गार्डन कालोनी, राजस्व ग्राम कसेरू बक्सर परगना व तहसील मेरठ जिसकी कुल अचल सम्पत्ति करीब 1 करोड 50 लाख को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।  पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।