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कोरोना की काली छाया, कोर्ट रूम में आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट और निगेटिव होने के बाद ही प्रवेश मिलेगा



विजन लाइव/गौतमबुद्धनगर

कोविड.19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर में क्रियाशील न्यायालयों में समय पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह् 02.30 बजे तक न्यायिक कार्य संपादित किए जाएंगे। प्राप्त दिशा.निर्देश के अनुसार जनपद न्यायालय उक्त दिशा.निर्देश के प्रवर्तन में रहने की अवधि तक प्रत्येक शनिवार को बंद रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर सचिव ने अवगत कराया है कि कोरोना संक्रमण कोविड- 19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जिला न्यायालयों के संचालन हेतु निर्गत नवीन दिशा.निर्देशों के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर द्वारा जनपद न्यायालय, गौतमबद्धनगर में क्रियाशील न्यायालयों में समय पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह् 02.30 बजे तक न्यायिक कार्य संपादित किए जाएंगे। प्राप्त दिशा.निर्देश के अनुसार जनपद न्यायालय उक्त दिशा.निर्देश के प्रवर्तन में रहने की अवधि तक प्रत्येक शनिवार को बंद रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक कार्य दिवस में न्यायालयी कार्यो के निष्पादन हेतु क्रियाशील न्यायालयों द्वारा आवंटित समय प्रकोष्ठ के अनुसार जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, अत्यावश्यक प्रकीर्ण दाण्डिक प्रार्थनापत्र, अत्यावश्यक प्रकीर्ण सिविल तथा स्थगन से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र, विचाराधीन बन्दियों के परिपेक्ष्य में रिमाण्ड/न्यायिक कार्य, किसी अन्य प्रकृति का प्रकरण जिसका निस्तारण आवश्यक एवं उपयुक्त पाया जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी विद्वान अधिवक्तागण से अपील है कि जिनका प्रकरण क्रियाशील न्यायालयों में सूचीबद्ध/नियत है, को न्यायालय परिसर/कक्ष में प्रवेश एवं कार्य के पूर्णता के पश्चात् यथाशीघ्र न्यायालय परिसर छोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर/कक्ष में प्रवेश करने वाले/उपस्थिति हेतु अति आवश्यक वादकारी के अधिवक्ता के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वादकारी का कोविड.19 आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट हो चुका है और जो निगेटिव है। न्यायालय परिसर अथवा वाह्य न्यायालय परिसर कन्टेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आच्छादित होने की स्थिति में उस न्यायालय को बंद करते हुए आवासीय कार्यालय से वीडियों कान्फ्रेसिंग/वर्चुवल न्यायालय के माध्यम से आवश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी।